गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मरवाही में पदस्थ संविदा सहायक शिक्षक (विज्ञान) युगल किशोर दिनकर को छात्रा से दुष्कर्म के गंभीर आरोप में शासकीय सेवा से तत्काल पदच्युत (बर्खास्त) कर दिया गया है।
प्रशासन ने लिया त्वरित एक्शन
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि यह निर्णय कलेक्टर के अनुमोदन के बाद लिया गया। आदेश में कहा गया है कि दिनांक 19 अप्रैल को शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ दुष्कर्म से संबंधित खबर प्रसारित हुई थी।
पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक युगल किशोर दिनकर के खिलाफ थाना मरवाही में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामले की विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
आचरण नियमों का उल्लंघन
जांच में पाया गया कि शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसके आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया।