14 अगस्त की शाम घर से लापता हुई थी नाबालिग
पुलिस के अनुसार, 14 अगस्त 2026 की शाम करीब 5 बजे नाबालिग अपने घर से बिना बताए चली गई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर परिजनों ने 16 अगस्त को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराईपरिजनों ने आशंका जताई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसका अपहरण किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने BNS की धारा 137(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को किया बरामद
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर नाबालिग की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने 17 अगस्त को बच्ची को बरामद कर लिया।पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि गौरी नगर, ओपी चिखली निवासी 27 वर्षीय मनोज बड़ोले पर नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है।
पूछताछ के बाद आरोपी पर बढ़ाई गई धाराएं
पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद मामले में BNS की धारा 64(2)(एन), 65(2), 351(3), 3(5) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ड) व 6 जोड़ी गई हैं।पुलिस के मुताबिक आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करने के बाद 18 सितंबर 2026 को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस टीम ने की कार्रवाई
पूरे मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में की गई। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, सहायक उप निरीक्षक नंदनी ठाकुर और सिटी कोतवाली थाना स्टाफ की भूमिका रही।