RATION CARD E KYC: राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। ईकेवायसी पर नया अपडेट सामने आया है।अब लाभार्थी देश में किसी भी राशन की दुकान पर जाकर भी ई केवाईसी करा सकते हैं, इसके लिए उपभोक्ता को अपने साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड ले जाना होगा।इसके बाद बायोमेट्रिक से वेरीफिकेशन हो जाएगा। ई-केवाइसी के लिए उनको अपने राज्य में आने की कोई बाध्यता नहीं है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यदि लाभार्थियों को अनाज का लाभ लेना है तो ईकेवायसी करवाना अनिवार्य है। ऐसे में जो गरीब, मजदूर या किसान मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य या शहर गए हैं, उन लोगों को राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग जहां काम या मजदूरी कर रहे हैं, वे पास मौजूद सरकारी राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।कोई भी उपभोक्ता कोटेदार से संपर्क करके ई-केवाईसी कर सकते हैं।
कैसे होगा ईकेवायसी
- इसके लिए पात्र लोगों को राशन की दुकान पर जाना होगा। राशन कार्ड पुस्तिका या राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है,जिससे बायोमेटिक वेरीफिकेशन किया जा सकेगा।
- वेरिफिकेशन के लिए मशीन में अपनी अंगुली लगाना और आंख की पुतलियों का प्रिंट लिया जाएगा और राशनकार्ड का जो मुखिया होगा, उसका मोबाइल नंबर और व्यक्ति से संबंधित जानकारी भी देनी होगी।ये सारी प्रोसेसिंग होने के बाद ई-केवाईसी डाटा विभागीय सर्वर पर सूचित कराया जाएगा।
- जिन लाभार्थियों का बायोमीट्रिक (अधिकतम 4 प्रयास, जिसमें तीन प्रयास फिंगर प्रिंट तथा अंतिम प्रयास आइरिस सम्मिलित है) एक दिन में असफल होते हैं, उन्हें ई-केवाईसी के लिए अग्रिम तीन माह में कभी भी दोबारा बायोमेट्रिक करने का विकल्प रहेगा।
- दूसरे राज्यों में ई-केवाईसी कराने वाले उपभोक्ताओं के डाटा का सत्यापन और अपडेशन भारत सरकार के निर्देशों के अधीन होगा।इस व्यवस्था का लाभ विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए होगा, जिन्हें ई-केवाईसी के लिए अपने गृह जिले तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।
अक्टूबर तक नहीं करवाई eKYC वरना नहीं मिलेगा नवंबर से लाभ
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को eKYC करवाना जरूरी है। खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय की ओर से पहले ही सूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके अब तक बहुत से राशन कार्ड धारक ऐसे हैं, जिन्होंने eKYC नहीं करवाई है, वे 31 अक्टूबर तक करवा लें।
- अगर कोई राशन कार्ड धारक 31 अक्टूबर तक भी ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता तो उसे अगले महीने का राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के नाम भी सूची से काट दिए जाएंगे, राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएं। इसके बाद इन लोगों को सरकार की राशन स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा।