बिलासपुर : हाईकोर्ट ने High Court Review Petition Misuse को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए एक सरकारी कर्मचारी की रिव्यू याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि जब किसी फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं हो, तब केवल दोबारा सुनवाई के उद्देश्य से रिव्यू पिटीशन दायर करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह मामला सरकारी कर्मचारी संजीव कुमार यादव से जुड़ा है, जिनके खिलाफ विभागीय जांच हुई थी। दोषी पाए जाने पर उनकी चार वेतनवृद्धियां रोकने…
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