CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 38 साल पुराने दवा प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ के दिए गए फैसले में निचली अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के निर्णय को सही ठहराया है. यह मामला साल 1988 में खैरागढ़ स्थित एक मेडिकल स्टोर से लिए गए दवा के नमूने से जुड़ा है, जिसे जांच में मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया था. क्या था पूरा मामला? 16 मार्च 1988 को ड्रग इंस्पेक्टर ने खैरागढ़ के पंडित…
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