छत्तीसगढ़ : में वन्यजीवों की करंट से हो रही मौतों को लेकर हाई कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने विस्तृत शपथ-पत्र दाखिल कर अपनी कार्रवाई की जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सरकार के कदमों पर संतोष जताते हुए उम्मीद जताई कि अब किसी भी टाइगर की मौत प्राकृतिक कारणों के अलावा नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2026 को तय की गई…
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