छत्तीसगढ़। राज्य के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अस्पताल परिसर में स्थित फार्मेसी से ही दवा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के तहत सभी निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स में यह स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा कि “यहां से दवा खरीदना अनिवार्य नहीं है”। इस तख्ती को प्रमुख स्थान पर लगाने के निर्देश दिए…
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