CG News: आपराधिक और विभागीय कार्रवाई साथ-साथ नहीं चल सकती — हाई कोर्ट का अहम आदेश

Chhattisgarh High Court ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी शासकीय कर्मचारी के खिलाफ समान आरोपों पर आपराधिक मामला न्यायालय में लंबित हो और उन्हीं आरोपों के आधार पर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई हो, तो दोनों प्रक्रियाएं एक साथ नहीं चलाई जा सकतीं। मामला सिविल लाइन, बलौदाबाजार निवासी पुलिस आरक्षक पी. के. मिश्रा से जुड़ा है, जो जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में पदस्थ हैं। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार, 28 मार्च 2025 को थाना खरोरा में आरक्षक पी. के. मिश्रा के विरुद्ध भारतीय…

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