छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या का दोष गैर-इरादतन हत्या में बदला

Chhattisgarh High Court verdict : में एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले में बड़ा बदलाव करते हुए सत्र न्यायालय के फैसले में आंशिक संशोधन किया गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने हत्या के दोष को गैर-इरादतन हत्या में परिवर्तित कर दिया और आरोपियों को आजीवन कारावास से राहत देते हुए उनकी पहले से भुगती गई सजा को पर्याप्त मानकर रिहा करने का आदेश दिया। यह निर्णय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने आपराधिक अपील पर सुनाया। मामले के अनुसार, 15 मई 2014 को सक्ती थाना…

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