बिलासपुर। हाईकोर्ट स्टंटबाजी निर्देश को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने प्रदेश की सड़कों और हाईवे पर हो रही स्टंटबाजी, बर्थडे सेलिब्रेशन और केक कटिंग जैसी खतरनाक गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी रखने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराधियों को सबक मिले। 21 नवंबर की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ने हलफनामा प्रस्तुत करते हुए बताया कि…
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