रायपुर से जोगिंदर बाघ जिला बदर, 9 नवंबर तक छोड़ना होगा क्षेत्र

रायपुर। जिला प्रशासन ने एक और कार्रवाई करते हुए जोगिंदर बाघ, निवासी दीपक कॉलोनी, थाना न्यू राजेंद्र नगर को जिले की सीमाओं से जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। रायपुर के जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत की है। जारी आदेश के अनुसार, जोगिंदर बाघ को आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर, यानी 9 नवंबर 2025 तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। आदेश का उल्लंघन…

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