सरगुजा : जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ न्यायिक स्तर पर बड़ा और कड़ा फैसला सामने आया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दिया। 116 नशीले इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों पकड़े गए आरोपी मामले के अनुसार, 11 अक्टूबर 2024 को अंबिकापुर कोतवाली पुलिस को…
Read More