Bilaspur High Court: भिलाई के सुपेला स्थित यस बैंक में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यस बैंक को सभी खातेदारों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का अंतिम मौका दिया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दी जाएगी. जानिए क्या है मामला? हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के…
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